नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को देशभर के सभी टीवी न्यूज चैनलों, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। इसमें रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के लाइव प्रसारण, रियल-टाइम रिपोर्टिंग तथा स्रोत-आधारित सूचनाओं के प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है।
एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि रक्षा से संबंधित किसी भी ऑपरेशन या मूवमेंट की वास्तविक समय में कवरेज, दृश्य प्रसारण या 'स्रोत-आधारित' जानकारी पर आधारित रिपोर्टिंग न केवल निषिद्ध है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। मंत्रालय ने उदाहरणस्वरूप कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई आतंकी हमलों और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें मीडिया के अनियंत्रित कवरेज से राष्ट्रीय हितों को अप्रत्याशित क्षति पहुंची थी।
एडवाइजरी में कहा गया है, "मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रत्येक नागरिक की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कानूनी दायित्वों के साथ-साथ यह एक साझा नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमारे कार्यों से सुरक्षा अभियानों या बलों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार का समझौता न हो।"
इसके साथ ही मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(पी) का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दोहराए हैं। इस नियम के अनुसार, सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद-रोधी अभियानों का कोई भी लाइव कवरेज तब तक प्रतिबंधित रहेगा, जब तक सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के माध्यम से औपचारिक ब्रीफिंग नहीं दी जाती।
मंत्रालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सभी टीवी चैनलों, मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य हितधारकों से आग्रह किया गया है कि वे राष्ट्रहित में रिपोर्टिंग करते समय सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दें।
यह एडवाइजरी मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद जारी की गई है और इसका पालन सभी मीडिया संगठनों और नागरिकों के लिए अनिवार्य है।