जबलपुर। चरित्र संदेह के कारण उपजा विवाद एक महिला की जिंदगी लील गया। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद ने 10 अगस्त 2021 को हिंसक रूप ले लिया, जब पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध के लिए जबलपुर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
चार साल पहले हुई थी निर्मम हत्या
अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की अदालत में अभियोजन पक्ष ने बताया कि कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम बोरिया निवासी 29 वर्षीय उमेश उर्फ पिंकेश पिता लटोरीलाल झारिया अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। 10 अगस्त 2021 को विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पहले पत्नी से मारपीट की और फिर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी घर का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पिता भीखम मेहरा ने कटंगी थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस ने विवेचना के दौरान गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य पुख्ता साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी उमेश उर्फ पिंकेश को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले के साथ ही न्यायालय ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून किसी भी सूरत में बख्शेगा नहीं।