तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई, रेस्टोरेंट्स पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज





जबलपुर।

31 दिसंबर 2024 की रात जब पूरा शहर नववर्ष के जश्न में डूबा हुआ था, उसी दौरान चौकी गौर और थाना विजयनगर के अंतर्गत दो अलग-अलग रेस्टोरेंट्स में तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने की शिकायतें सामने आईं। दोनों मामलों में पुलिस ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए मिक्सर मशीन, साउंड बॉक्स और एम्पलीफायर जब्त कर लिए और रेस्टोरेंट मालिकों व मैनेजरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।


गौर चौकी की कार्रवाई

गौर चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक टेकचंद शर्मा ने जानकारी दी कि देर रात उन्हें सूचना मिली कि द बार फ्लाई रेस्टोरेंट में तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे हैं, जिससे आसपास के निवासियों को परेशानी हो रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि रेस्टोरेंट का मैनेजर रोनित लखवानी (19 वर्ष), निवासी मदनमहल, बिना अनुमति के ध्वनि प्रदूषण कर रहा था। पुलिस ने मिक्सर मशीन और साउंड बॉक्स जब्त करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 3/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।


विजयनगर पुलिस की कार्रवाई

थाना प्रभारी विजयनगर, श्री वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि रात को सूचना मिली कि जीरो डिग्री रोड स्थित पाबलो रेस्टोरेंट में तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है और हिंदू परिषद के 20-25 कार्यकर्ता वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश दी और पाया कि रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर आयोजित पार्टी में तेज आवाज में डीजे सिस्टम से गाने बजाए जा रहे थे। अनुमति शर्तों का उल्लंघन करने पर रेस्टोरेंट मालिक सचिन ठाकुर (34 वर्ष), निवासी बरऊ मोहल्ला घमापुर, के खिलाफ धारा 188 भादवि और धारा 3/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने मौके से तीन साउंड बॉक्स और एम्पलीफायर भी जब्त किए। साथ ही, हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को समझाइश देकर शांत कराया।

कड़ी निगरानी का आश्वासन

नववर्ष के दौरान ध्वनि प्रदूषण और अन्य उल्लंघनों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त निगरानी रखने की बात कही है। इस तरह की घटनाओं पर पुलिस की तत्परता ने कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने