4 साल बाद मिला इंसाफ: 13 जिंदगियां निगलने वाले बस ड्राइवर को 10 साल की सजा



ग्वालियर, मध्य प्रदेश: चार साल पहले हुए दर्दनाक बस हादसे में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी बस ड्राइवर सुखदेव सिंह को 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले ने न्याय की उम्मीद लगाए बैठी पीड़ित परिवारों को राहत दी है।

हादसा जिसने 13 जिंदगियां छीन लीं
यह मामला 23 मार्च 2021 का है, जब ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के चमन पार्क के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 12 महिलाएं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में खाना बनाने का काम करती थीं, मुरैना की ओर जाने के लिए एक ऑटो में सवार थीं। तभी मुरैना से ग्वालियर की ओर आ रही तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में ऑटो चालक और सभी महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई।

कोर्ट ने उठाए पुलिस पर सवाल
जिला अदालत ने इस मामले में दोषी ड्राइवर को कड़ी सजा देने के साथ ही जांच में हुई खामियों पर पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 13 लोगों का ऑटो में सवार होना पुलिस और ट्रैफिक एजेंसियों की व्यवस्था में गंभीर खामियों को उजागर करता है। यह घटना न केवल ड्राइवर की लापरवाही का परिणाम है, बल्कि प्रशासन की ढीली व्यवस्था का भी प्रतीक है।


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