दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला पेसा एक्ट मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार नियम 2022 के तहसील मध्य प्रदेश के भीतर अनुसूचित क्षेत्र पर लागू जिसके तहत आज दिनांक 26/ 11/2024 को जिला मंडला में वनवासी विकास परिषद महाकोशल जिला मंडला द्वारा विकासखंड भुआबिछिया में दो दिवसीय पेसा कार्यशाला का आयोजन किया गया। पेसा कार्यशाला में मंडला जिले के चार विकासखंड घुघरी , मोहगांव, बिछिया, मवाई से ग्राम सभा के सदस्य, पेसा एक्ट अन्तर्गत बनी समितियों के सदस्य एवम अन्य ग्रामीणजनों ने पेसा कार्यशाला में प्रतिभागियों ने सहभागिता ली गई पेसा कार्यशाला में मुख्य अतिथि गिरीश कुबेर अखिल भारतीय हित रक्षा प्रमुख
कार्यशाला की की शुरुआत
सर्वप्रथम जनजातीय नायक एवं महापुरुष बिरसा मुंडा के चित्रण में पुष्प अर्पित कर पेसा कार्यशाला की शुरुआत गिरिश कुबेर अखिल भारतीय अधिकारी,प्रेम सह प्रान्त संगठन मंत्री विजेन्द्र कोकड़िया समाजिक कार्यकर्ता, झालूलाल टेकाम जी कल्याण आश्रम अध्यक्ष जिला मंडला के द्वारा की गई जिसमें आदरणीय गिरीश कुबेर जी के द्वारा पेसा कार्यशाला में समस्त प्रतिभागियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार पूर्वक प्रतिभागियों को जानकारी दी गई
*अनुसूचित जनजाति की जानकारी
कुबेर जी द्वारा बताया गया कि 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति की सूचीबद्ध संविधान के आदेशों के माध्यम से तैयार की गई थी, जैसे कि संविधान का (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 इस सूची में शामिल जनजातियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद मिल सके।
*पेसा एक्ट की जानकारी
ग्राम सभा के गठन के दौरान पेसा एक्ट का उद्देश्य जल जंगल जमीन और सदियों से चली आ रही रूडी प्रथा, संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा करना है इस अधिनियम के तहत ग्रामीण समुदाय को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में अधिक अधिकार दिए गए ग्रामवासी एवम् मुख्य अतिथि के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की गई।
जिसमें आदरणीय गिरीश कुबेर जी के द्वारा ग्राम सभा में सभी ग्रामवासियों को ग्राम सभा के कार्य समिति के कार्य एवं ग्राम सभा के ताकत के बारे में लोगों को बताया साथी वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार पूर्वक लोगों को जानकारी दिया गया
व्यक्तिगत वन अधिकार:-*
व्यक्तिगत वन अधिकार वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार ऐसे ग्राम जो वन ग्राम हैं ग्राम में निवास करते हैं तो वह अपने निवास स्थान एवं उपयोग किए जाने वाले भूमिका अधिकार पत्र वन अधिकार कानून के तहत व्यक्तिगत अधिकार पत्र प्राप्त कर सकते हैं
2. सामुदायिक वन अधिकार:- सामुदायिक वन अधिकार में उसे ग्राम के निवासी अपने अपने वन पर अधिकार के लिए सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए एक सामुदायिक अधिकार पत्र की मांग करते हैं उन्हें वन में सामुदायिक अधिकार प्राप्त होता है जिसमें उन्हें अपने मवेशियों के लिए चारागाह, गोठान, इत्यादि संसाधनों की उपलब्धता की जाती है। जिससे ग्रामीणों के द्वारा गंभीरता से अपने अधिकारों को सुना वा बर्तालाप किया गया। जिसमें जिला में पेसा एक्ट मार्गदर्शक गौरव शर्मा पेसा सह समन्वयक एवम् पेसा जिला समन्वयक सोमेंद्र कुशराम के मार्गदर्शन में नौ विकासखंड के पेसा विकासखंड समन्वयक जितेंद्र धुर्वे प्रतीक उईके सोनू लाल मरावी, तरेंद्र मरावी अनूप उईके सुरेश तेकाम उमेश पट्टा के द्वारा कार्यशाला को सुचारू रूप संचालित किया गया ।