नोटरी का अवैध और फर्जी काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश



मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगह-जगह दुकानें खोलकर अवैध और फर्जी नोटरी का काम करने वालों स्टांप वेंडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश शासन के पंजीयन विभाग के आईजी ने एक परिपत्र जारी कर भोपाल के जिला पंजीयक को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जो जगह-जगह दुकानें खोलकर अवैध और फर्जी नोटरी का काम कर रहे हैं।


स्टांप विक्रेता का बोर्ड नहीं
इस मामले में आईजी की ओर से जारी किए गए परिपत्र में कहा है कि नोटरी का नियम विरुद्ध फर्जी और अवैध रूप से व्यवसाय करने वाले स्टांप वेंडरों द्वारा अपने स्टांप विक्रय स्थल पर स्टांप विक्रेता का बोर्ड न लगाकर उसके स्थान पर शपथ पत्र दान पत्र, वसीयतनामा, किरायानामा, अनुबंध पत्र आदि दस्तावेज बनाए जाने का बोर्ड लगाकर धोखाधड़ी करने एवं कम स्टांप ड्यूटी लगाकर दस्तावेज तैयार कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।

आईजी ने कार्रवाई के दिए निर्देश
एमपी शासन के पंजीयन विभाग के आईजी ने भोपाल के जिला पंजीयक को निर्देश दिए हैं कि स्टांप वेंडरों के स्टांप विक्रय स्थल का निरीक्षण कर स्टांप वेंडरों द्वारा नियमानुसार कार्य संपादित न किए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जिला बार एसोसिएशन के नोटरी अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोहर पाठक, सचिव गोपाल वाजपेयी, पूर्व सचिव अतुल तिवारी, पूर्व महासचिव नौशाद अहमद, भरत तोमर सहित अनेक नोटरियों ने पंजीयन विभाग के आईजी के इस फैसले का स्वागत किया है।

राजधानी में लगभग सौ नोटरी वकील हैं
लगभग सौ नोटरी वकील हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियम के अनुसार नोटरी का काम करते हैं। इसके विपरीत विभिन्न इलाकों में नोटरी का फर्जी और अवैध रूप से व्यवसाय करने हजारों लोग दुकानें खोलकर बैठे हैं। जगह-जगह स्टांप बैंडर्स, फोटो कॉपी, टायपिंग सेंटरों, एमपी ऑनलाइन की दुकानों पर नोटरी का बोर्ड लगाकर नोटरी का फर्जी और अवैध व्यवसाय किया जा रहा है।

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