दैनिक रेवांचल टाइम्स - डिडोरी देश दुनिया में जहां आज नए साल का जश्न मनाया जा रहा है वही एक तरफ ऐसा भी है जिसका नया साल विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम से शुरू हो रहा है केंद्र सरकार के नई सड़क कानून के खिलाफ ट्रक ट्रांसपोर्ट और बस ड्राइवर ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ड्राइवर 1 जनवरी से 3 जनवरी तक हड़ताल करने का मन बना चुके हैं
दैनिक रेवांचल टाइम्स डिंडोरी ...डिंडोरी में भी 1 जनवरी को सुबह से वाहन चालकों ने हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया आने जाने वाले सभी वाहनों को रोक कर हड़ताल का समर्थन करने की बात कही। वाहन चालकों ने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाये
दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है, जिसके विरोध में तमाम बस और ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी है. उनका कहना है कि इस तरह के कानून ड्राइवरों के हित में नहीं है. यात्रियों का कहना है कि हड़ताल होने के बाद पब्लिक बहुत परेशान है और जो ऑटो चालक ऑटो चला रहे हैं वो दुगने पैसों की मांग कर रहे हैं.
नए कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में अब 10 लख रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा तय की गई है। इसके विरोध में देश भर में चक्का जाम की बात कही जा रही है जिला मुख्यालय में सोमवार को सुबह से ही बसों का संचालन बन रहा।
वाहन चालकों ने बस स्टैंड तिराहा पर गाड़ियों को रोक कर रास्ता बंद कर दिया इसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन की समझाइए इसके बाद वाहन चालकों ने आम वाहनों के लिए रास्ता खोल लेकिन बेसन का संचालन पूरी तरह बंदी रखा गया है
दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है, जिसके विरोध में तमाम बस और ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी है. उनका कहना है कि इस तरह के कानून ड्राइवरों के हित में नहीं है. यात्रियों का कहना है कि हड़ताल होने के बाद पब्लिक बहुत परेशान है और जो ऑटो चालक ऑटो चला रहे हैं वो दुगने पैसों की मांग कर रहे हैं.
क्या कहता है हिट-एंड-रन कानून ?
भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट-एंड-रन मामले के नए प्रावधानों के मुताबिक, अगर कोई आरोपी ड्राइवर सड़क हादसे के बाद अधिकारियों को बिना सूचना दिए बिना दुर्घटना स्थल से भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी. साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है. नए कानून को दो श्रेणियों में रखा गया है. पहला, ‘लापरवाही से मौत का कारण’, अगर कोई आरोपी ड्राइवर मौत का कारण बनता है तो वह गैर इरादतन हत्या नहीं है. उसे अधिकतम पांच साल की जेल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. दूसरा, कोई ड्राइवर लापरवाही या असावधानी से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और भाग जाता है. साथ ही घटना के बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसे जुर्माना के साथ-साथ दस साल तक की जेल का सामना करना पड़ेगा. मौजूदा समय में पहचान के बाद हिट-एंड-रन मामलों के आरोपियों पर धारा 304 ए के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अधिकतम दो साल की जेल की सजा होती है.