जबलपुर । हाई कोर्ट ने पूर्व बिशप पीसी सिंह की दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के साथ ही सुरक्षित किया गया आदेश सुनाया। जिसके तहत सशर्त जमानत का लाभ दे दिया गया है। पूर्व बिशप को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। पासपोर्ट जमा रहेंगे। मामला शैक्षणिक संस्थाओं की राशि के दुरुपयोग व मिशन की संपत्ति का फर्जीवाड़ा किए जाने के आरोप से संबंधित है। इसी सिलसिले में पूर्व बिशप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा था। इस दौरान आवेदक के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि वह पिछले चार माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध चालान भी पेश हो चुका है। इसके अलावा उसकी आयु व शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली जानी चाहिए। वहीं राज्य शासन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया था। दलील दी गई थी कि मामला गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में जमानत का लाभ देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।