चरित्र संदेह पर लोह के रिंग पाने से सिर पर हमला कर पत्नि की हत्या, आरोपी पति पुलिस गिरफ्त में
प्रतीकात्मक फोटो |
थाना प्रभारी कुण्डम श्री प्रताप सिंह मरकामन ने बताया कि कुण्डम अन्तर्गत चौकी बघराजी ग्राम सुनावल में आज दिंनांक 23-2-22 की रात में एक महिला की मृत्यु होने की सूचना पर पहुॅची पुलिस को रोहित उर्फ सोनू मेहरा उम्र 30 वर्ष निवासी कुन्सरी चौकी सिलोड़ी थाना ढीमरखेड़ा जिला कटनी ने बताया कि वह खेती किसानी करता है, उसकी तीसरे नम्बर की बहन पुष्पलता मेहरा की शादी लगभग 14 वर्ष पहले कीरत प्रसाद मेहरा निवासी सुनावल के साथ हुयी थी जिनकी एक लड़की पलक मेहरा उम्र 11 वर्ष , एक लड़का तेजस्वी उर्फ तेजा उम्र 8 वर्ष है आज रात लगभग 2-35 बजे सुनावल से उसके जीजा कीरत प्रसाद मेहरा ने मोबाइल पर बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति तुम्हारी बहन पुष्पलता के सिर में लोहे की रॉड मारकर भाग गया जिससे सिर में गहरी चोट लगी है, यह बात उसने अपने पिता बिहारी लाल मेहरा, मां द्रोपदी बाई एवं जीजा रूपलाल झारिया को बतायी, थोड़ी देर बाद उसने सुनावल मेे जीजा कीरत प्रसाद केा फोन लगाकर पूछा तो जीजा ने बताया कि तुम्हारी बहन की मृत्यु हो गयी है वह अपने माता पिता एवं जीजा रूपलाल के साथ सुनावल पहुंचा जहॉ जीजा कीरत प्रसाद मेहरा से पूछा, जिन्होंने बताये कि पुष्पलता अंदर वाले कमरे में पड़ी है हम चारों जीजा के साथ अंदर वाले कमरे पहुंचे देखे बहन पुष्पलता के सिर से खून निकल रहा था , सिर में गहरे घाव थे जो बिस्तर पर पड़ी थी बहन पुष्पलता उम्र 32 वर्ष की मृत्यु हो गयी थी। जीजा कीरत प्रसाद मेहरा से मारपीट के संबंध में पूछा तो जीजा डरे सहमें थे उनके कपड़े लोवर में खून के दाग लगे थे देखने पर घबरा गये तभी भांजी पलक ने पूछने पर बताया कि पापा ने मम्मी को लोहे की रॉड से सिर में मारा हेै भान्जी के बताने के बाद जीजा कीरत प्रसाद मेहरा ने बताया कि पुष्पलता का आचरण खराब था इसलिये मैने लोहे के रिंग पाना से सिर में मार दिया, गहरी चोट लगने से पुष्पलता की मृत्यु हो गयी है। पहले भी कीरत प्रसाद मेहरा बहन पुष्पलता के आचरण पर शंका कर कई बार मारपीट कर लड़ाई झगड़ा किया है। घटित हुई घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से) के निर्देश पर पहुंची एफएसएल डॉक्टर सुनीता तिवारी की उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम हेतु भिजवाते हुये आरोपी कीरत प्रसाद मेहरा के विरूद्ध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कीरत प्रसाद मेहरा उम्र 35 वर्ष निवासी सुनावल को अभिरक्षा में लेते हुये प्रकरण विवेचना में लिया गया।