थाना गोरा बाजार में आरोपी विकास घोसी पिता ओमकार घोसी उम्र 20 साल निवासी भूरी बाई बगीचा गोरा बाजार के द्वारा अपनी दूध की दुकान के पीछे आइसक्रीम एवं कोल्डिंग की दुकान चला रहा था जिसे रेड कर जिला दंडाधिकारी जबलपुर के निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना पाए जाने से दुकान को सील कर धारा 186 भारतीय दंड विधान एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत से कार्रवाई की गई है तथा दुकान को सील किया गया है
जबलपुर में सख्त हुए प्रशासन के तेवर:नियमों का उल्लंघन करने पर दुकान को किया सील
bydigital bharat
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