भारत सरकार कर रही टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में बदलाव करने पर विचार



 कुछ समय से भारत और चाइना के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इसी तनाव के बढ़ने के चलते पूरे भारत ने चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। पिछले साल ही कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए एक लिस्ट तक तैयार की थी। वहीं, अब भारत सरकार ने एक बार फिर चीन को बड़ा झटका देने की ठान की है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में बदलाव करने पर विचार किया है।

टेलीकॉम लाइसेंस के नियमों में बदलाव :

दरअसल, भारत सरकार के इरादे इसी महीने टेलीकॉम लाइसेंस के अब तक चले आरहे नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। नए नियमों के तहत टेलीकॉम सेक्टर में राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश से संबंधित गाइडलाइन्स को जोड़ा जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि, सरकार चीन या अन्य ऐसे देशों जो भारत के गैर दोस्त है, उनसे नेटवर्क डिवाइस की खरीद पर कंट्रोल कर सकेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी होने वाली गाइडलाइन्स के तहत सरकार एक लिस्ट तैयार करेगी।

डिप्टी NSA की अध्यक्षता में तैयार की जाएगी लिस्ट :

बताते चलें, सरकार इस गाइडलाइन के तहत, देश के टेलीकम्यूनिकेशन नेटवर्क में यूज के लिए भरोसेमंद सोर्सिस और प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार कर जारी करेगी। इस लिस्ट में कई प्रोडक्ट्स को शामिल किये जाएंगे। जिसका फैसला डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (DNSA) की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगा। बता दें, इस समिति में संबंधित विभागों और मंत्रालयों के सदस्य, इंडस्ट्री से जुड़े दो सदस्य और इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट शामिल होंगे।

अधिकारियों ने बताया :

अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि, क्या सरकार द्वारा किये जाने वाले बदलावों से टेलीकॉम ऑपरेटरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो इस बारे में भी अधिकारियों ने बताया कि, 'इन गाइडलाइन्स से टेलीकॉम ऑपरेटरों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नेटवर्क में पहले से लगे डिवाइस काम करते रहेंगे और उन्हें हटाने की जरूरत भी नहीं होगी और न ही इससे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा चीन की कंपनियों से डिवाइस की खरीदने को लेकर पहले ही बैन लगाया जा चुका है, लेकिन अब जनरल फाइनेंसियल रूल (GFR) 2017 में संशोधन किया गया है।

जनरल फाइनेंसियल रूल (GFR) में संशोधन :

बता दें, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद सरकार ने जनरल फाइनेंसियल रूल (GFR) 2017 में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के तहत भारत के साथ जमीनी सीमा वाले देशों की कंपनियों के बोली लगाने पर अंकुश लगाया गया है। साथ ही ऐसे मामलों में भी बिडर्स पर भी रोक है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। गौरतलब है कि, पिछले कुछ समय से चीन की टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी Huawei का कनाडा और अमेरिका से विवाद चल रहा है।

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