नई दिल्ली: सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है. सरकार अब आधार को पैन से जोड़ने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है. आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन को निर्धारित अवधि में आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 12 अंकों वाला आधार जारी करता है, जबकि आयकर विभाग किसी, व्यक्ति या इकाई को 10 अंकों (अंग्रेजी और अंकों को मिलाकर) वाला पैन जारी करता है.
सरकार ने बुधवार को कहा कि बायोमेट्रिक पहचानपत्र आधार से अबतक 32.71 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) जोड़े जा चुके हैं. माई गॉव इंडिया ने ट्विटर पर लिखा है, ”आधार से 32.71 करोड़ से अधिक पैन जोड़े जा चुके हैं.” सरकार पहले ही आधार को पैन से जोड़ने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है. ट्वीट के अनुसार 29 जून तक 50.95 करोड़ पैन आबंटित किए गए हैं.
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 12 अंकों वाला आधार जारी करता है, जबकि आयकर विभाग किसी, व्यक्ति या इकाई को 10 अंकों (अंग्रेजी और अंकों को मिलाकर) वाला पैन जारी करता है. आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन को निर्धारित अवधि में आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा.
एक अलग ट्वीट में माई गॉव इंडिया ने आयकर रिटर्न भरने वालों के आय वितरण के बारे में ग्राफ के जरिए जानकारी दी है.
इसके अनुसार आयकर रिटर्न भरने वाली 57 प्रतिशत इकाइयां ऐसी हैं, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है.
इसके अनुसार आयकर रिटर्न भरने वाली 57 प्रतिशत इकाइयां ऐसी हैं, जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है.
आंकड़े के अनुसार 18 प्रतिशत वे लोग भरते हैं, जिनकी आय 2.5 से 5 लाख रुपए, 17 प्रतिशत की आय 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए और सात प्रतिशत की आय 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए है. आयकर रिटर्न भरने वालों में केवल एक प्रतिशत अपनी आय 50 लाख रुपए से अधिक दिखाते हैं.