जबलपुर: जिले में 17 मई तक दो पहिया और चार पहिया वाहन प्रतिबंधित
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने आज सोमवार को एक आदेश जारी कर चार मई से सत्रह मई तक के लॉकडाउन के दौरान जिले के सभी क्षेत्रों में चार पहिया, दो पहिया वाहनों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है, जो भी वाहन चालक लॉकडाउन के प्रतिबंधों का उल्लंघन करेंगे उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । इसमें वाहन की जप्ती सहित जुर्माना और जेल भेजना शामिल है ।
श्री यादव द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चार से सत्रह मई के लॉकडाउन के दौरान केवल अत्यावश्यक सेवा वाले वाहन जैसे फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस तथा विद्युत सुधार वाहन, मीडिया के वाहन, कृषि उपकरण लाने-ले-जाने वाले वाहन एवं कृषि उपकरण सुधार में इस्तेमाल किये जाने वाले वाहन, कोरोना संक्रमण की रोकथाम कार्य में लगे शासकीय कर्मचारी एवं अन्य अनुमत वाहनों को ही अनुमति होगी । आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अनुमति प्राप्त वाहनों में भी चार पहिया वाहनों के मामले में ड्रायवर के अतिरिक्त पीछे की सीट पर दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे । जबकि दो पहिया वाहन में चालक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बैठने की अनुमति नहीं होगी ।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिले के सभी क्षेत्र में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलायें और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार घर पर ही रहना होगा । केवल चिकित्सा कारणों से ही ऐसे लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी ।
आदेश के मुताबिक मोबाइल रिपेयरिंग टेक्निशियन को होम डिलेवरी या होम पिकअप के माध्यम से मोबाइल को ले जाकर रिपेयर कर वापस करने की अनुमति होगी । मोबाइल रिपेयरिंग टेक्निशियन अपने दुकान पर शटर बंद करके मोबाइल रिपेयर कर सकेंगे । उनके द्वारा दुकान पर कोई सेवा प्रदाय नहीं की जायेगी । आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट क्षेत्र के भीतर ये दुकानें एवं होम डिलेवरी भी प्रतिबंधित रहेगी । मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें यदि मॉल, मार्केट काम्प्लेक्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होगी तो उसे किसी भी सूरत में नहीं खोला जा सकेगा ।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे एवं अन्य सड़क मार्गों पर ट्रकों एवं ट्रेक्टर को मरम्मत, हवा भरने एवं पंचर सुधारने वाली दुकानों को खुले रहने की अनुमति होगी । आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत शराब दुकानें पूर्णत: बंद रहेगी और नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर पृथक से जारी आदेशानुसार खुली रहेंगी ।