पटना : बिहार के औरंगाबाद के फैमिली कोर्ट में निर्भया के एक दोषी अक्षय की पत्नी ने तलाक के लिए याचिका दायर की है। याचिका में, दोषी अक्षय कुमार सिंह की पत्नी ने कहा है कि वह एक विधवा का जीवन नहीं जीना चाहती क्योंकि उसके पति को 20 मार्च को फांसी दी जानी थी। अक्षय की पत्नी पुनीता ने कहा है, "मेरा पति निर्दोष है। मैं फांसी से पहले कानूनी रूप से तलाक लेना चाहती हूं।"
खबरों की मानें तो पुनीता के वकील मुकेश कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि "मेरे मुवक्किल पुनीता सिंह जो निर्भया केस में एक दोषी है को अपने पति से तलाक लेने का अधिकार है। इस वजह से मैंने फैमिली कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (2) (II) के तहत तलाक लेने का अधिकार देता है। इस कानून के मुताबिक एक महिला तलाक लेने का पूरा अधिकार है अगर पति ने शादी के बाद से ही बलात्कार, गाली-गलौज या श्रेष्ठता का दोषी पाया है। "
दिल्ली की तीस हजारी अदालत में एक वरिष्ठ वकील ने बताया, "हां, अगर महिला ने अपने पति को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है, तो वह तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है।"