कलेक्टर भरत यादव ने जिले में कार्यरत सहकारी एवं राष्ट्रीकृत बैंकों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का 31 जुलाई तक बीमा करने के निर्देश दिये हैं ।
कलेक्टर भरत यादव ने इस बारे में एक पत्र जारी कर बैंक अधिकारियों से खरीफ फसलों के बीमा के लिए इस तय समय सीमा का ध्यान रखने की हिदायत दी है । उन्होंने अऋणी किसानों के साथ-साथ ऋणी किसानों की खरीफ फसलों का भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करने के निर्देश इस पत्र में दिये हैं । कलेक्टर ने लोकसेवा केन्द्रों एवं अधिकृत बीमा अभिकर्त्ताओं को भी किसानों के खरीफ फसलों का बीमा करने में तत्परता बरतने की हिदायत दी है ।
कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि जबलपुर जिले में खरीफ 2019 एवं रबी 2019-20 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ओरिएंटल एश्योरेंस कंपनी को दी गई है । साथ ही शासन के निर्णयानुसार सभी फसलों की बीमित राशि को उनके स्केल ऑफ फाइनेंस का पचहत्तर फीसदी किया गया है । खरीफ 2019 में सभी फसलों हेतु स्केल ऑफ फाइनेंस के पचहत्तर फीसदी का दो फीसदी एवं कपास की फसल का पांच फीसदी तथा रबी फसलों हेतु डेढ फीसदी या वास्तविक दर जो भी कम हो कृषक का अंश प्रीमियम काटकर फसल बीमा करना तय किया गया है ।