केरल सोने की तस्करी केस से जुड़ी एक खबर सामने आई है. केस में एक आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका कोच्चि के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने खारिज कर दी है. आपको बता दें कि स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका को लेकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीते हफ्ते अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. स्वप्ना ने कोर्ट को बताया था कि वह निर्दोष है और यह केस सेंट्रल और प्रदेश सरकार की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का फल है.
इससे पहले एनआईए की विशेष कोर्ट ने भी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका सोमवार के दिन खारिज कर दी थी. कोर्ट ने एनआईए द्वारा पेश किए गए प्रूफ पर गौर करते हुए स्वप्ना सुरेश की जमानत पेटिशन खारिज कर दी थी.
बता दें कि, बीते वर्ष नवंबर से राजनयिक चैनल के जरिए से सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने ये प्रूफ जुटाए थे. एनआईए ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए बोला कि केस में गहन जांच की आवश्यकता है. एनआईए ने बोला कि प्रथम दृष्टया यह प्रूफ हैं कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसा कृत्य किया जो सीधे तौर पर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन किया है. स्वप्ना सुरेश ने अपनी पेटिशन में ये आरोप लगाया है कि उसे बिना किसी आधार के केवल कल्पना के सहारे इस अपराध में फंसा दिया गया है और और यह केस प्रदेश तथा सेंट्रल सरकारों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का है, जिसे मीडिया ने तूल दिया.